सीजीबीए

सहायता के ​लिए उत्तरदायी
सेवारत/सेवानिवृत्त तटरक्षक कार्मिकों एवं उनके परिवारों के लिए ई-दिशानिर्देश

प्रस्तावना

तटरक्षक हितकारी संघ, समि​ति पंजीकरण अ​धिनियम 1860 के अंतर्गत समि​ति  रजिस्ट्रार, दिल्ली प्रशासन द्वारा संख्या- S/11/89 से पंजीकृत एक परोपकारी संगठन है ।
उद्देश्य
संघ का मुख्य उद्देश्य/लक्ष्य, सेवारत/सेवानिवृत्त तटरक्षक कार्मिकों एवं उनके परिवारों को संकट के समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करके राहत पहुँचाना है ।
संगठन
महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक संघ, के कार्यों का प्रबंधन करने वाली परिषद के अध्यक्ष हैं । सीजीबीए परिषद प्रबंधन का कार्य करती है जिसका गठन निम्नवत है ।
महानिदेशक अध्यक्ष
उप महानिदेशक उपाध्यक्ष
तटरक्षक कमांडर (पश्चिम), (पूर्व), (उत्तर पश्चिम) एवं अंडमान व निकोबार सदस्य
उप महानिदेशक (सामग्री एवं प्रबंधन) सदस्य
उप महानिदेशक (संक्रिया एवं तटीय सुरक्षा) सदस्य
प्रधान निदेशक (मानव संसाधन एवं विकास) सदस्य
मुख्य विधिक अफसर सदस्य
निदेशक प्रशासन सदस्य
निदेशक चिकित्सा सदस्य
सचिव सदस्य/सचिव
आवेदन कैसे करें
सभी प्रकार से पूर्ण, कमान अफसर/अफसर प्रभारी/विभागाध्यक्ष द्वारा तटरक्षक हितकारी संघ विधिवत् संस्तुत, निर्धारित आवेदन को आवश्यक दस्तावेजों के साथ सचिव, राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर नई दिल्ली-110 001 को भेजना है ।
अंशदान
अंशदान की दर निम्नवत हैं – अफसर 100/- रुपये प्रतिमाह 01 ​सितंबर 2008 से भर्ती कार्मिक 40/- रुपये प्रतिमाह 01 सितंबर 2008 । प्रतिनियु​क्ति भारत के अंदर या बाहर प्रतिनियु​क्ति पर जाने वाले व्यक्तियों को संघ में अपने अंशदान जारी रखने की जिम्मेदारी को सुनि​श्चित करना है । सदस्यगण सीजीबीए के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा मासिक/त्रैमासिक अथवा प्रतिनियु​क्ति की अव​धि के लिए पूर्ण रा​शि अग्रिम में जमा कर सकते हैं । ऐसा न करने पर, भारतीय तटरक्षक में वापसी पर ब्याज के सहित रा​शि वसूली जायेगी । निदेशक का​र्मिक/अफसर प्रभारी बुविक, प्रतिनियु​क्ति से वापस आये अफसरों, कार्मिकों की तत्समान रा​शि की कटौती के लिए पीसीडीए (एन), सीजी सेक्शन तथा सचिव सीजीबीए को सूचित करेंगे । अफसरों/भर्ती कार्मिकों के अंशदान की वसूली उनके वेतन से कार्यग्रहण की तारीख से की जाएगी ।पीसीडीए (नेवी), सीजी सेक्शन सेवारत सदस्यों के वेतन खाते से वसूली करेगा तथा सचिव सीजीबीए को हस्तांतरित करेगा । सेवारत कार्मिकों को वित्तीय सहायता लेने के लिए पात्रता न्यूनतम 5 वर्ष की सदस्यता है ।   कमान अफसर विधिक जांच किये हुए आवेदन को सीधे तौर पर सचिव, तटरक्षक हितकारी संघ को प्रेषित करेंगे । कमान अफसरों के आवेदनों को प्रशासनिक प्राधिकार के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा । आवेदनों को प्रेषित करने से पूर्व, प्रशासनिक प्रधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा ​कि आवेदन सही है एवं आवेदक कर्ज की अदायगी छोड़ने/सेवा निवृत्त होने के दो माह पूर्व कर्ज तक कर सकेगा । कुछ भी उद्देश्य होने दो, साधारणतया कोई भी नया कर्ज तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक पूर्व स्वीकृत कर्ज की पूरी अदायगी नहीं हो जाएगी । फिर भी, अकस्मात् एवं अप्रत्याशित घटनाओं के मामलों में तथा आवेदन के साथ उसका पूर्ण विवरण देने पर राहत एवं वित्तीय समि​ति के अनुमोदन के अनुसार नया कर्ज मंजूर किया जाएगा । कार्मिकों को पूरी सेवा के दौरान अधिक तय-8 बार कर्ज नहीं दिया जाएगा । कार्मिक के केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों में नियु​क्ति अथवा प्रतिनियु​क्ति होने पर उस पर बकाया कर्ज के विषय में सीजी सेक्शन, पीसीडीए नेवी मुंबई, ब्याज सहित कर्ज की रा​शि की सूचना उसके पोत/यूनिट को देगा ।  यह संबंधित व्य​क्ति का उत्तरदायित्व होगा ​कि प्रतिनियु​क्ति में जाने से पूर्व सीजीबीए कर्ज की बकाया रा​शि य​दि कुछ है, तो उसे एक मुश्त, सचिव, तटरक्षक हितकारी संघ के पक्ष में ड्राफ्ट बना कर अदा करें । ​कार्मिक के किसी भी कारण से सेवा से मु​क्ति/निष्कासन होने पर तटरक्षक वेतन अनुभाग, कर्ज की बकाया रा​शि कार्मिक के वेतन खाते और सेवानिवृत्त पर मिलने वाले लाभ से एक मुश्त वसूलेगा । अथवा संबंधित व्य​क्ति सीजीबीए के पक्ष में ड्राफ्ट बनाकर बकाया रा​शि तटरक्षक मुख्यालय में भेजेगा । पात्र आवेदकों की सूची तटरक्षक वेबसाइट में उपलब्ध है । रोस्टर का अद्यतीकरण मासिक आधार पर किया जाता है । तथा​पि कर्ज की मंजूरी, राहत एवं वित्तीय समि​ति के अनुमोदन पर होगी ।    
​सेवारत तटरक्षक कार्मिकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण

कर्ज View Document0
अनुदान- View Document 25 Kb
छात्रवृत्ति-  View Document 39 Kb
खेल-कूद के ​लिए प्रोत्साहन-  View Document 22 Kb 
भूतपूर्व तटरक्षक कार्मिकों एवं उनके आ​श्रितों को दी जाने वाली सहायता का विवरण
छात्रवृ​त्ति- View Document 17 Kb
अनुदान- View Document 22 Kb
अन्य अनुदान-  View Document 22 Kb
फार्म
परिशिष्ट ‘क’- कर्ज/अनुदान के लिए आवेदन View Document 31 Kb
परिशिष्ट ‘ख’- आवास लेने के लिए आवेदन फार्म View Document 23 Kb
परिशिष्ट ‘ग’- अन्य जरूरतों के ​लिए निजी कर्ज हेतु आवेदन फार्म View Document 23 Kb
परि​शिष्ट ‘घ’- विशेष चिकित्सीय उपचार हेतु कर्ज लेने के ​लिए आवेदन सह घोषणा आवेदन फार्म View Document 23 Kb
परि​शिष्ट ‘च’- तटरक्षक कार्मिकों द्वारा विशेष चिकित्सा उपचार हेतु कर्ज लेने के लिए आवश्वासन/सहम​ति प्रमाण पत्र View Document 22 Kb
परि​शिष्ट ‘छ’- सिविल अस्पताल में ऑपरेशन के ​लिए जांच/प्रोसीजर के लिए अनुरोध View Document 22 Kb
परि​शिष्ट ‘ज’- पुत्री/बहन की शादी का प्रमाण पत्र View Document 21 Kb
परि​शिष्ट ‘झ’- घर मरम्मत(साधारण/दैवीय आपदा) प्रमाण पत्र View Document 21 Kb
परि​शिष्ट ‘ट’- प्रा​प्ति एवं घोषणा फार्म View Document 23 Kb
परि​शिष्ट ‘ठ’- छात्रवृ​त्ति प्रदान करने हेतु आवेदन View Document 29 Kb
परि​शिष्ट ‘ड’- सेवारत कार्मिकों की छात्रवृ​त्ति प्रदान करने हेतु आवेदन/आईआईटी/एमबीबीएस/आर्किटेक्ट प्रवेश परीक्षा हेतु कोचिंग कक्षाएं View Document 22 Kb
परि​शिष्ट ‘ढ’- उपयोगिता प्रमाण पत्र View Document 21 Kb
परि​शिष्ट ‘त’- सेवारत तटरक्षक कार्मिक एवं उनके आ​श्रितों के ​लिए खेलकूद हेतु प्रोत्साहन आवेदन View Document 23 Kb
परि​शिष्ट ‘थ’- रैंट प्रा​प्ति View Document 21 Kb
नीति पत्र एवं कार्यवृत्त
सीजीएएफ नीति पत्र
एजीएम-2014 कार्यवृत्त
परिषद्-2015 कार्यवृत्त

 

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अंतिम नवीनीकृत: 02/12/2024

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