भारतीय तटरक्षक बल के निम्नलिखित अधिकारियों को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) और धारा 19(1) के तहत नामित किया गया है। आरटीआई अधिनियम, 2005, भारतीय नागरिक आवेदन से संबंधित विषय पर संबंधित सीपीआईओ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या तो ऑनलाइन वेब-पोर्टल https://rtionline.gov.in के माध्यम से या अपने पते पर सीधे संबंधित सीपीआईओ को डाक द्वारा भेज सकते हैं :
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